हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई ने महिला को तलाक का हक हासिल है के संबंध मे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। पूछे गए सवाल और उसका जवाब का पाठ निम्नलिखित है।
प्रश्न: क्या कोई लड़की अपने विवाह में यह शर्त रख सकती है कि यदि उसका पति पुनर्विवाह करता है तो उसे तलाक का अधिकार है?
उत्तरः महिला के लिए तलाक के हक की शर्त रखना बातिल है, लेकिन यह शर्त रखे कि महिला तलाक जारी करने में पुरुष की वकील है, कि अगर वह दूसरी बार शादी करे तो महिला पति की ओर से खुद को तलाक दे दे। इस स्थिति मे शर्त सही है।